नैनीताल, 05 अक्टूबर।
उत्तराखंड में सरकार, व्यापारियों के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान चारों धामों में यात्रियों के निर्धारित संख्या से अधिक जाने और दर्शन करने की अनुमति दे दी है।
आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट दिखा कर श्रद्धालु चारधाम यात्र कर सकते हैं।
विदित हो कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि वर्तमान समय में कोविड के केस बेहद कम हो चुके हैं। जिसको देखते हुए चारधाम यात्र के लिए श्रद्धालुओं की संख्या को संशोधित किया जाए। जिस पर कोर्ट ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या पर लगा प्रतिबंध खत्म कर दिया है।

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